टीम इंडिया के कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने सर्वाच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है | धोनी ने आम्रपाली ग्रुप पर अपने हिस्से के 40 करोड़ रु न देने का आरोप लगाया है | क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली ग्रुप से उनके बकाया 40 करोड़ रुपये उन्हें दिलवाए | अपनी दायर याचिका में धोनी ने कहा है कि वह काफी लंबे समय तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर रहे, लेकिन ग्रुप ने उनका पूरा भुगतान नहीं किया है |
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आम्रपाली ग्रुप पर अपने हज़ारों होम बायर्स को ठगने का आरोप लगा हुआ है | जिसके खिलाफ होम बायर्स ने भी सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप के खिलाफ याचिका दायर की थी | लेकिन अब धोनी ने भी कंपनी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है |
धोनी ने अपनी दायर याचिका में कहा कि वह 2009 से 2015 तक आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर रहे है तब उनके साथ काफी करार थे 2016 में जब वो आम्रपाली ग्रुप से अलग हुए तो कंपनी की तरफ से बकाया नहीं चुकाया गया | मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आम्रपाली ग्रुप पर करीब 45000 होम बायर्स को घर ना देने का आरोप लगा हुआ है | इसी कारण हज़ारों लोगों ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाया था | जिसको देखते हुए धोनी ने घर खरीदारों का समर्थन करते हुए आम्रपाली ग्रुप से नाता तोड़ लिया था | अदालत में सभी होम बायर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए समूह की सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश सुनाया है |
फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आम्रपाली समूह के सीएमडी अमिल शर्मा के अलावा दो डायरेक्टर शिव प्रिय और अजय कुमार पुलिस हिरासत में हैं | धोनी ने अपनी याचिका में ये भी कहाँ की कंपनी दुवारा बकाया न देने के एवज में समूह की कुछ जमीन उनके लिये भी सुरक्षित रखी जाये |
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