ईरान से कुछ बेहद ही चौंका देने वाली खबर आ रही है, इस खबर के मुताबिक ईरान में अब कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी से शादी कर सकता है और उसे पत्नी बना कर रख सकता है, यहां की संसद में पास किये गए बिल के अनुसार व्यक्ति अपनी 13 साल से बड़ी बेटी से शादी कर सकता है इसके लिए उस लड़की का गोद लिए जाना भी जरुरी है अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी गोद ली हुयी बेटी से विवाह कर सकता है जिसकी उम्र 13 साल या इससे अधिक है |
ईरान में इस बिल को 22 सितम्बर को पास किया गया था इस बिल को लेकर ईरान में सोशल एक्टिविस्ट भारी विरोध कर रहे है, इसी मामले पर लंदन में मौजूद जस्टिस फॉर ईरान नाम के ग्रुप की मानवाधिकार वकील शदी आदर का कहना है कि यह बिल बाल शोषण को लीगल कर रहा है और अपनी बेटी से शादी करना ईरान की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, दूसरे देशो की तरह ईरान में भी दुर्व्यवहार मौजूद है लेकिन इस बिल के पास होने के कारण तो बच्चो के प्रति हो रहे अत्याचारों में और वृद्धि होगी | अगर एक बाप ही अपनी बेटी से शादी कर के उसके साथ संबंध बनाएगा तो ये रैप है |
मानवाधिकार वकील शदी सदर का कहना है कि इस बिल को पास करने के पीछे कुछ अधिकारियो का मानना है कि इस बिल को पास करने का मकसद ईरान में हिजाब की समस्या में सुधार आएगा | दरअसल गोद ली हुयी बेटी को पिता के सामने हिजाब पहनना पड़ता है और गोद लिए हुए बेटे के सामने उसकी माँ को हिजाब पहनना पड़ता है |
ईरान में पास किये गए इस बिल के विरोध में ईरान में बच्चो के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था की हेड ने कहा कि इस बिल से बच्चो के साथ हो रहे अपराधों में वृद्धि होगी और बच्चे अपने परिवार में ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे |
जानकारी के लिए बता दे की इस्लामिक देशो में 13 साल से अधिक उम्र की लड़की का विवाह उनके पिता की रजामंदी से हो सकता है और वहीँ लड़को का विवाह 15 वर्ष की उम्र में हो सकता है | ईरान के कानून के मुताबिक 13 साल से कम उम्र की बच्ची के विवाह के लिए कोर्ट की मंजूरी आवश्यक है |
एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में 2010 में 10 से 14 साल के 42000 बच्चो की शादिया की गयी थी |