मस्जिद गिराना कानून का उल्लंघन: सुप्रीम कोर्ट
अयोध्या भूमि विवाद पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि मस्जिद को गिराना कानून का उल्लंघन है |
केस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि 3 महीनो के भीतर राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया जाए और मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन दी जाये और उस पर मस्जिद का निर्माण कराया जाये |
मध्यस्थता करने वालों की प्रशंसा
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मध्यस्थता निभाने वाले जस्टिस कलीफुल्ला, श्री राम पांचू और श्री श्री रविशंकर की प्रसंशा की है |
कोर्ट ने कहा कि 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के अधीन रहेगी और निर्मोही अखाड़े को मंदिर के लिए बनाये जाने वाले ट्रस्ट में शामिल किया जायेगा |