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Republic Day 2021: जान ले तिरंगे से जुड़े नियम नहीं तो हो सकती है जेल

Jan 20 2021

Posted By:  Sunny

26 जनवरी 1950 को देश में सविंधान लागु किया गया था, जिसे गणतंत्र दिवस नाम दिया गया | इसके बाद से ही आने वाली हर 26 जनवरी की तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है | इस वर्ष देश में 26 जनवरी 2021 को 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जायेगा | गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश की शान में तिरंगे को फहराया जाता है | लेकिन क्या आप जानते है, हमारे देश की शान तिरंगे को फहराने के भी कुछ नियम है |



तिरंगा फहराने के नियमो को गृह मंत्रालय ने फ्लैग कोड ऑफ़ इंडिया नाम दिया है | तिरंगा फहराने के नियम-कानूनों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ 'भारतीय ध्वज संहिता-2002' में संकलित किया गया है | राष्ट्रीय ध्वज के लिए जारी की गई आचार संहिता का पालन करना हर भारतीय का कर्तव्य है | इसीलिए हाथ में तिरंगा लेने से पहले आपको इसका मान कैसे रखना है ये भी पता होना चाहिए | नहीं तो आर्थिक दंड के साथ साथ जेल की हवा खानी पड़ सकती है |


राष्ट्रीय धवन को केंद्र के जवान, राज्य के जवान और सभी प्रकार के सैन्य और सुरक्षा बलों के शहीद सैनिको के शव को लपेटने में इस्तेमाल लिया जाता है | इसके अलावा इसका कोई अन्य इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है | आप घर में इसका सजावट के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते है |



तिरंगे को किसी भी गाडी, ट्रैन या नाव को ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है |

तिरंगे पर कुछ भी लिखना या प्रिंट करना पूरी तरह वर्जित है |

तिरंगे का इस्तेमाल किसी भी तरह के विज्ञापन में नहीं किया जा सकता है |

आप अपनी कोई भी कॉपी का किताब में तिरंगे का इस्तेमाल कवर की तरह नहीं कर सकते है |

तिरंगा किसी भी हालत में जमीन को स्पर्श नहीं करना चाहिए |

तिरंगा फहराने की प्रक्रिया के दौरान मौजद सभी लोगो को तिरंगे की तरफ मुंह करके सावधान की मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य है | और जो भी सैन्य बलों को सैल्यूट करना होगा |

तिरंगा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए |

यदि तिरंगे का रंग उतर गया है या तिरंगा फट गया है, तो इसे एकांत में जला दे या जल में बहा दे |

तिरंगे के पास किसी दूसरे ध्वज या पताका को तिरंगे से ऊँचा या उसके बराबर नहीं फहराया जा सकता है |

तिरंगे के ऊपर फूल, माला या कोई भी प्रतीक नहीं रखा जाना चाहिए |

तिरंगा, सूती, सिल्क या खादी का ही होना चाहिए | प्लास्टिक का झंडा फहराने पर सजा हो सकती है |

तिरंगा फहराने का समय सूर्यास्त से सूर्योदय तक है | किसी भी इमारत या स्थान पर फहराए गए झंडे को सूर्यास्त के बाद उतार लेना चाहिए |

इसके अलावा आपको यदि झंडा जमीन पर पड़ा मिले तो उसे उठाकर जल समाधी दे |

यदि आपको कहीं तिरंगे का अपमान होता दिखे तो इसके सुचना पुलिस को दे |
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